प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) विश्वविद्यालय प्रयागराज के परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया कि बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेल्हा बांध फूलपुर के दो छात्रों आलोक यादव और प्रीति यादव को 15 नवंबर से होने जा रही बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दें। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि याची परीक्षा में तो बैठेंगे, लेकिन कोर्ट के आदेश पर ही इनका परिणाम घोषित किया जाएगा। कोर्ट ने विश्वविद्यालय से याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आलोक यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण को काउंसलिंग से प्रवेश न लेने के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। याची का कहना था कि उन्होंने नियमानुसार प्रवेश लिया था और फार्म भी समय से भरा किया था। इसके बावजूद उन्हें बीएड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।