फतेहपुर। जनपद के औंग थाना क्षेत्र के मितई खेड़ा गांव में हरे नीम पेड़ कटवाने को लेकर वन विभाग ने तहरीर देते हुए लकडी ठेकेदार सुरेश किसान रामधनी के खिलाफ थाने में दी तहरीर थानाध्यक्ष औंग राकेश मोहनी बताया कि उत्तर प्रदेश वृक्ष अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के तहत वन विभाग द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जानकारी के अनुसार हरे नीम के पेड़ों को काटकर बेचा जा रहा था जिसकी परमिशन वन विभाग द्वारा नहीं दी गई थी जानकारी के अनुसार पूर्व में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में एक हरे-भरे बाग को कटवाने को लेकर वन विभाग द्वारा बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में लकड़ी माफिया के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के साथ विभाग की मिलीभगत के चलते लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जिनके द्वारा आए दिन हरे भरे पेड़ों को आधुनिक मशीनों के साथ कुल्हाड़ी से काटकर नेस्तनाबूद किया जा रहा है जिससे पर्यावरण असंतुलित होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदूषण के चलते दमा, आंखों की समस्या, स्वास की समस्या सहित कई प्रमुख बीमारियों ने अपने पैर पसार रखे हैं। यदि स्थानीय प्रशासन चाह ले तो थाना क्षेत्र में एक भी पेड़ पर लकड़ी माफिया या फिर कोई और आधुनिक मशीनों से पेड़ों में निशान तक नहीं लगा सकता। स्थानीय प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है। ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन की भूमिका की जाँच उच्च अधिकारियों को करनी चाहिए।